हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने ई-फाइल ITR की प्रोसेसिंग डेडलाइन बढ़ा दी है। ये वे रिटर्न हैं, जिन्हें तकनीकी वजहों से CPC-बेंगलुरु ने इनवैलिड घोषित कर दिया था। अब इन रिटर्न को दोबारा प्रोसेस किया जाएगा। इस संबंध में CBDT ने सोमवार को सर्कुलर जारी किया है।

रिफंड के लिए पैन-आधार लिंक ज़रूरी
यह फैसला टैक्सपेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे उन्हें इंटरेस्ट के साथ रिफंड मिलने में मदद मिलेगी। हालांकि, इससे जुड़ें नियम साफ हैं। अगर किसी व्यक्ति का पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो रिफंड नहीं दिया जाएगा। CBDT ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें। फिर उसी अनुसार रिटर्न की प्रोसेसिंग करें।
इस मामले पर बात करते हुए बोर्ड ने कहा है कि आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग में तकनीकी गलतियों को ध्यान में रखते हुए, नियमों में कुछ ढील दी जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 119 के तहत, CBDT ने यह निर्देश जारी किया है कि 31 मार्च 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए रिटर्न, जिन्हें गलती से अमान्य घोषित कर दिया गया था। ऐसे में अब इन्हें दोबारा प्रोसेस किया जाएगा।
क्यों हुई ITR फाइलिंग में गलती?
बता दें कि करदाताओं की शिकायतों के बाद, CBDT ने यह फैसला लिया है। बोर्ड अब तकनीकी गलतियां के चलते अमान्य घोषित हुई रिटर्न फाइलिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यह प्रक्रिया कई असेसमेंट ईयर के रिटर्न पर लागू होगी। सूत्रों के मुताबिक, बेंगलुरु स्थित सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर में कई करदाताओं ने शिकायतें दर्ज कराई थीं। इन शिकायतों के बाद सीबीडीटी को ‘गलती से अमान्य’ हुए रिटर्न (erroneously invalidated) की जानकारी मिली।
रिफंड के लिए पैन-आधार लिंक जरूरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह संबंधित टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2026 तक ऑफिशियल नोटिस भेजेगा। यह नोटिसइनकम टैक्स रिटर्न के सेक्शन 143(1) के तहत जारी किया जाएगा। रिटर्न की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, ब्याज सहित रिफंड भी दिया जाएगा। लेकिन करदाताओं को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर उनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो रिफंड नहीं मिलेगा।
आयकर विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पैन-आधार लिंक नहीं होने पर रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं, भारतीय करदाता FY2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी में हैं। यह असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए होगा। ध्यान रखें कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।
Summary
CBDT ने तकनीकी वजहों से इनवैलिड हुए कुछ ITR को दोबारा प्रोसेस करने की मंजूरी दी है। ये वे रिटर्न हैं जो 31 मार्च 2024 तक फाइल किए गए थे। अब इन रिटर्न्स को 31 मार्च 2026 तक प्रोसेस किया जाएगा। रिफंड के लिए पैन-आधार लिंक होना अनिवार्य है। प्रोसेसिंग के बाद ब्याज सहित रिफंड दिया जाएगा। टैक्सपेयर्स FY2024-25 के रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है।
