पुणे में वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सभी टोइंग एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अब अगर व्हीकल के मालिक मौके पर मौजूद नहीं है, तो टोइंग फाइन नहीं लिया जाएगा। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू होगा। ऐसे मामलों में अब सिर्फ नो-पार्किंग का तय जुर्माना ही वसूला जाएगा। यह कदम जनता की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

शिकायतों के बाद टोइंग सिस्टम पर सख्ती
आपको बता दें कि पुणे में बढ़ती शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। जनता ने टोइंग स्टाफ के नॉन प्रोफेशनल रवैये और ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतें की थीं। अधिकतर कर्मचारी प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा रखे गए हैं।
हाल ही में हुई रिव्यु मीटिंग में पुलिस कमिशनर मितेश कुमार ने साफ संदेश दिया। उन्होंने बताया कि टोइंग स्टाफ को जनता से सम्मानपूर्वक और विनम्रता से पेश आना होगा। खासकर तब, जब मामला सिर्फ मामूली पार्किंग उल्लंघन का हो।
टोइंग ऑपरेशन के नए प्रोटोकॉल लागू
माना जा रहा है कि टोइंग की प्रक्रिया अब पहले से अधिक ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष होगी। टोइंग टीमों को लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने का निर्देश मिला है। कार्रवाई से पहले आस-पास मौजूद वाहन मालिकों को सतर्क किया जाएगा। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य वाहन मालिकों को खुद गाड़ी हटाने का मौका देना है। इससे अनावश्यक जुर्माने और विवादों में कमी आने की उम्मीद है। पुलिस का मानना है कि इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता दोनों बढ़ेगी।
फीस स्ट्रक्चर में बदलाव
अब तक, मोटर चालकों को जो भुगतान करना पड़ता था। वह इस प्रकार है-
टू व्हीलर के लिए ₹785 (₹500 जुर्माना + ₹285 टोइंग शुल्क)
फोर व्हीलर के लिए ₹1,071 (₹500 जुर्माना + ₹571 टोइंग शुल्क)
लेकिन नए नियम के तहत, यदि वाहन मालिक मौके पर नहीं होते हैं, तो केवल ₹500 का जुर्माना लगेगा। टोइंग शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे वाहन मालिकों की आर्थिक जिम्मेदारी कम होगी।
एक बार फिर लौटेगा जनता का भरोसा
इस पहल के पीछे पुणे पुलिस का उद्देश्य नागरिकों और ट्रैफिक अधिकारियों के बीच विश्वास फिर से कायम करना है। छुपे हुए या गलत शुल्कों को खत्म किया जा रहा है। साथ ही, अधिकारियों को शिष्ट और सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम पुलिस को जनता के और करीब लाएगा। पुलिस का लक्ष्य है, अधिक पारदर्शी और नागरिक-मित्र गवर्नेंस सुनिश्चित करना।
Summary
पुणे पुलिस ने टोइंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें वाहन मालिक मौके पर न होने पर टोइंग शुल्क हटाकर केवल ₹500 नो-पार्किंग जुर्माना लागू होगा। टोइंग स्टाफ को सम्मानजनक व्यवहार का निर्देश दिया गया है और कार्रवाई से पहले लाउडस्पीकर से चेतावनी भी दी जाएगी। यह नया नियम सड़क अनुशासन बनाए रखने के साथ नागरिकों को अनावश्यक वित्तीय बोझ से बचाने का प्रयास है।
