FY 2024-25 के लिए ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू, Income Tax Website पर ऐसे करें रिटर्न फाइल!


Bhawna Mishra

Bhawna Mishra

Jul 22, 2025



इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी है। यह सुविधा विभाग के पोर्टल incometax.gov.in पर उपलब्ध है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए यह सेवा 18 जुलाई 2025 से एक्टिव है। अब सैलरी, कैपिटल गेन, क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी संपत्तियों जैसी आय वाले टैक्सपेयर्स ITR-2 फाइल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

किन टैक्सपेयर्स को भरना चाहिए ITR-2? 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी नियमों के मुताबिक, कुछ खास इनकम केटेगरी वालो के लिए ITR-2 फॉर्म भरना अनिवार्य है। जैसे-

  • सैलरी या पेंशन
  • एक से ज़्यादा घर या फ्लैट होना
  • म्यूचुअल फंड, शेयर या प्रॉपर्टी बेचने से होने वाला प्रॉफिट
  • क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल एसेट से कमाई
  • 5,000 रुपये से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम
  • लॉटरी या हॉर्स रेसिंग जीतने से मिली रकम
  • विदेश से आय या विदेशी संपत्ति होना
  • किसी प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर या शेयरहोल्डर्स
  • काम्प्लेक्स या कई सोर्स से आय वाले रेजिडेंट या नॉन-रेजिडेंट
  • किसी और की आय को अपनी आय में जोड़ने वाले केस
  • पिछले साल के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने वाले केस

ITR-2 में बड़े बदलाव, 2024-25 के लिए नए नियम जारी

इस साल, टैक्स पेयर्स के लिए ITR-2 फाइल करने की प्रक्रिया को आसान और स्पष्ट बनाने के लिए कई नए सुधार किए गए हैं। इन मुख्य बदलाव में शामिल है- 

1.  कैपिटल गेन सेग्रीगेशन

23 जुलाई, 2024 से पहले और बाद के कैपिटल गेन अब अलग-अलग बताने होंगे। टैक्स रिटर्न में दोनों को अलग से रिपोर्ट करना जरूरी है।

2.  शेयर बायबैक लॉस

अगर डिविडेंड इनकम अलग से रिपोर्ट की गई हो, तो 1 अक्टूबर, 2024 के बाद बायबैक से होने वाले लॉस को मान्यता मिलेगी।

3.  हायर डिस्क्लोज़र सीमा

अब केवल उन लोगों को अपनी संपत्ति और कर्ज़ की जानकारी देनी होगी, जिनकी कुल आय 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

4.  डिटेल्ड डिडक्शन

सेक्शन 80C और दूसरे नियमों के तहत मिलने वाले डिडक्शन की सही जानकारी देना जरूरी है।

5. TDS सेक्शन कोड

TDS से जुड़े फॉर्म भरते समय करदाताओं को सही टीडीएस सेक्शन कोड लिखना होगा।

ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि

बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-2 फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 है। टैक्सपेयर्स से अनुरोध है कि वे फॉर्म 16 की अच्छी तरह जांच करें। सभी डिडक्शन्स को ध्यान से देखें। इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध पहले से भरे फॉर्म की मदद से सभी जानकारी सही तरीके से भरें।

Summary

इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग 18 जुलाई 2025 से शुरू कर दी है। यह सुविधा incometax.gov.in पर उपलब्ध है। सैलरी, कैपिटल गेन, क्रिप्टोकरेंसी, विदेशी संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय वाले टैक्सपेयर्स और HUF इसे फाइल कर सकते हैं। अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है।


Bhawna Mishra
Bhawna Mishra
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She is a seasoned writer with a passion for Storytelling and a keen interest in diverse topics. With 2.5 years of experience, she excels in writing about Tech, Sports, Entertainment, and various Niche topics. Bhawna holds a Postgraduate Degree in Journalism and Mass Communication from St Wilfred’s College of Jaipur.

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