देश में कैब बुकिंग ऐप्स के ज़रिये यात्रा करना अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित और नियंत्रित होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइन (MVAG) 2025 जारी की हैं, जिनमें सेवा प्रदाताओं के लिए नए नियम तय किए गए हैं। इनमें डायनामिक प्राइसिंग पर नियंत्रण, पेनल्टी सिस्टम और यात्रियों के लिए इंश्योरेंस अनिवार्य करना शामिल है। अब राज्य सरकारों को अगले तीन महीनों के भीतर इन गाइडलाइन्स को लागू करना होगा। उम्मीद है कि इस फैसले से यात्रियों और ड्राइवरों दोनों का अनुभव बेहतर होगा।

पीक ऑवर में किराया दोगुना
नई गाइडलाइन के तहत अब कैब एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर और रैपिडो पीक ऑवर में बेस किराए से दोगुना तक चार्ज कर सकेंगे। पहले यह कैप 1.5 गुना थी। हालांकि नॉन-पीक ऑवर में किराया बेस रेट से 50% तक कम किया जा सकता है। इससे ऑफ-ऑवर में सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
गाइडलाइन में यह भी तय किया गया है कि बेस किराए की कैलकुलेशन कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी के आधार पर की जाएगी। इसमें ‘डेड माइलेज’ भी जोड़ा जाएगा। ‘डेड माइलेज’ का मतलब है वह दूरी जो ड्राइवर को यात्री को पिक करने के लिए तय करनी पड़ती है। इस दूरी में लगने वाला फ्यूल खर्च भी किराए में जोड़ा जाएगा।
बिना वजह राइड कैंसलेशन पर अब लगेगा जुर्माना
इस फैसले के तहत अब ड्राइवर या पैसेंजर बिना वजह राइड कैंसिल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बिना सही वजह सवारी रद्द करता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना किराए का 10% तक हो सकता है, लेकिन ₹100 से ज्यादा नहीं। इससे कैंसलेशन कम होगा और दोनों का समय बचेगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य यात्रियों व ड्राइवरों की परेशानी कम करना है।
अब सिर्फ पिकअप से ड्रॉप तक ही लगेगा चार्ज
नई गाइडलाइन में दूरी के हिसाब से चार्ज को लेकर नियम साफ किए गए हैं। अब यात्रियों से सिर्फ पिकअप और ड्रॉप के बीच की दूरी का ही किराया लिया जाएगा। ड्राइवर के आने-जाने की दूरी का चार्ज नहीं लगेगा। इस बदलाव से बिलिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी। हिडन चार्जेज जैसे समस्याओं से भी राहत मिलेगी।
अब हर पैसेंजर को मिलेगा ₹5 लाख तक का इंश्योरेंस
नई गाइडलाइन के तहत अब सभी यात्रियों को ₹5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। दुर्घटना की स्थिति में यह बीमा सहारा देगा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सरकार चाहती है कि राइड-हेलिंग सर्विस और सुरक्षित हों। इस फैसले से ऐप से सफर करने वाले यात्रियों को फायदा होगा। साथ ही कंपनियों की जिम्मेदारी भी तय होगी।
तीन महीने में लागू होंगे नए राइड-हेलिंग नियम
सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के अंदर नए MVAG 2025 नियम लागू करने का आदेश दिया है। राज्य अपनी जरूरत के अनुसार कुछ अतिरिक्त नियम भी बना सकते हैं। यह कदम देशभर में राइड-हेलिंग सेवाओं को बेहतर और एक जैसा बनाने में मदद करेगा। MVAG 2025 गाइडलाइन पैसेंजर्स के बेनिफिट, प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी और ड्राइवर्स की जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाती है।
Summary
सरकार ने राइड-हेलिंग सेवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए MVAG 2025 गाइडलाइन जारी की है। इसमें किराए का नया सिस्टम, राइड कैंसिलेशन पर जुर्माना, ₹5 लाख तक का बीमा और ड्राइवर की जिम्मेदारी तय की गई है। सभी राज्यों को तीन महीने में इसे लागू करना होगा। इससे यात्रियों और ड्राइवरों को फायदा होगा।
