केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब निजी कारणों से छुट्टी लेना आसान होगा। बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसे मामलों में वे साल में 60 दिन तक की छुट्टी ले सकेंगे। दरअसल यह जानकारी राज्यसभा में उस वक्त सामने आई जब भाजपा सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने इस मुद्दे को उठाया। उनके सवाल के जवाब में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह सुविधा पहले से ही मौजूद है। कर्मचारी इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं।

ऐसे में सरकार की यह जानकारी कई कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर पर मददगार साबित होगी।
CCS के मुताबिक छुट्टियों की पूरी लिस्ट
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर साल तय नियमों के तहत अलग-अलग प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं। ये केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अनुसार तय की गई हैं। इनमें शामिल हैं-
- 30 दिन की EL (Earned Leave)
- 20 दिन की आधे वेतन वाली छुट्टी (Half Pay Leave)
- 8 दिन की इमरजेंसी छुट्टी (Casual Leave)
- 2 दिन की रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे (Restricted Holiday)
इन छुट्टियों का इस्तेमाल कर्मचारी अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें दूसरी छुट्टियों के साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए डिपार्टमेंट अप्रूवल और लीव बलैंस होना जरूरी है।
कैसे ट्रैक होती हैं सरकारी छुट्टियाँ?
बता दें कि हर सरकारी कर्मचारी के लिए एक लीव अकाउंट बनाया जाता है। इस अकाउंट में छुट्टियाँ साल में दो बार जोड़ी जाती हैं- पहली 1 जनवरी और 1 जुलाई को। ऐसे में EL और HPL इसी अकाउंट से ट्रैक होती हैं। जब कर्मचारी कोई भी छुट्टी लेता हैं, तो लीव बैलेंस से कट जाती हैं। हालांकि कुछ खास छुट्टियाँ, जैसे मैटरनिटी (Maternity), पैटरनिटी (Paternity), चाइल्ड केयर (Child Care) या एडॉप्शन लीव (Adoption Leave), इस अकाउंट से नहीं कटतीं। इनका रिकॉर्ड अलग से रखा जाता है।
बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल को मिली सरकारी मान्यता
सरकार ने कर्मचारियों की पारिवारिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया है। खासकर बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल को विशेष अहमियत दी गई है। कई कर्मचारी काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल महसूस करते हैं। अब सरकार ने उनके अधिकारों को स्पष्ट किया है। इससे कर्मचारी अपनी छुट्टियों और सुविधाओं के बारे में बेहतर जानकारी रख पाएंगे।
सरकारी छुट्टियों से जुड़ें कुछ अन्य नियम
बताते चलें की सालाना 60 दिन की छुट्टियों के अलावा, कर्मचारियों को और भी कई छुट्टियाँ मिलती हैं। जैसे-
- मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) – 180 दिन तक
- पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) – 15 दिन
- चाइल्ड एडॉप्शन एंड चाइल्ड केयर लीव
- मेडिकल एंड स्टडी लीव
सरकार की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि कर्मचारियों को परिवार और निजी जरूरतों के लिए पूरा समय दिया जाता है। बयान में यह भी दावा किया गया कि वर्क-लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता दी जा रही है।सरकार का कहना है, इससे कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और मानसिक स्थिति में सुधार होता है।
Summary
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। अब वे बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल जैसे निजी कारणों से साल में 60 दिन तक छुट्टी ले सकेंगे। यह सुविधा पहले से मौजूद है, लेकिन अब इसे लेकर स्पष्टता बढ़ाई गई है। साथ ही, कर्मचारियों को अन्य कई छुट्टियों का हक भी है। सरकार वर्क-लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता दे रही है।
