अब सभी Multiplexes में Free RO Water अनिवार्य, Consumer Court के सख्त निर्देश!


Bhawna Mishra

Bhawna Mishra

Sep 27, 2025


मल्टीप्लेक्स में मूवीज देखने वालों के लिए राहत की खबर आई है। अब थिएटरों में RO फिल्टर किया हुआ पीने का पानी बिलकुल मुफ्त मिलेगा। हाल ही में एर्नाकुलम जिले के कंस्यूमर फोरम ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मल्टीप्लेक्स थिएटरों को आदेश दिया है कि वे सभी को साफ और फिल्टर किया हुआ पीने का पानी उपलब्ध कराएं।

शिकायत के बाद आयोग ने दिखाई सख्ती 

बता दें कि यह आदेश कोझिकोड के रहने वाले आई. श्रीकांत की एक कंप्लेंट के बाद आया। उन्होंने अप्रैल 2022 में फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि मल्टीप्लेक्स में बाहर का खाना लाने पर रोक लगाई जाती है। साथ ही, अंदर मिलने वाले खाने और पानी पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने थिएटर के लिए कुछ अहम निर्देश दिए है।

आयोग ने कहा कि साफ पानी पीने की सुविधा हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही, प्रमुख जगहों पर साइनबोर्ड लगाकर सभी को यह जानकारी भी दी जाए कि RO पानी मुफ्त उपलब्ध है।

कैसे शुरू हुआ ये पूरा मामला ?

दरअसल यह पूरा मामला तब सामने आया जब श्रीकांत ने कोझिकोड के लुलु मॉल स्थित PVR सिनेमा में ‘केजीएफ चैप्टर-2’ का टिकट बुक किया। थिएटर में उन्होंने काउंटर से पॉपकॉर्न और चिकन बर्गर खरीदे। इसके बाद उन्होंने शिकायत की कि बाहर का खाना लाने की अनुमति नहीं थी और अंदर मिलने वाले खाने के दाम बहुत ज़्यादा थे।

PVR ने अपने जवाब में कहा कि बाहर के खाने पर रोक लगाना स्टैण्डर्ड पॉलिसी का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह नियम पहले से ग्राहकों को बताया जाता है। थिएटर ने इसे सुरक्षा, साफ-सफाई और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी बताया। उनका तर्क था कि अगर बाहर से कुछ भी लाने की छूट दी जाए, तो शराब, सिगरेट और नशीले पदार्थ भी अंदर लाए जा सकते हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि ऐसे नियम सिर्फ थिएटर में ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट पार्क, स्टेडियम और रेस्तरां में भी लागू होते हैं।

थिएटर में अब मिलेगा फ्री RO पानी

इस मामले पर मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि थिएटर में ग्राहकों को किसी भी फूड आइटम को खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ड्रिंकिंग बॉटल पर भी कभी कोई रोक नहीं लगाई गई है। RO का पानी पहले से ही फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है।

ऐसे में कमीशन बेंच ने शिकायत को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले व्यक्ति ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। जिसमें थिएटर मैनेजमेंट को बाहरी भोजन पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है।

इस मामले पर PVR ने लिखित में आश्वासन दिया है कि फ्री ड्रिंकिंग वॉटर बिना किसी बाधा के जारी रहेगी। आयोग ने निर्देश दिया कि थिएटर को अपनी पानी की व्यवस्था साफ-सुथरी रखनी होगी। साथ ही,  ग्राहकों को मुफ्त पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने वाला साइनबोर्ड लगाना जरूरी होगा।

Summary:

एर्नाकुलम कंस्यूमर फोरम ने मल्टीप्लेक्स थिएटरों को आदेश दिया है कि वे सभी ग्राहकों को मुफ्त RO फिल्टर किया हुआ पानी उपलब्ध कराएं। यह फैसला कोझिकोड के आई. श्रीकांत की शिकायत के बाद आया। उन्होंने थिएटर के बाहर के खाने पर रोक और महंगे खाने की शिकायत की थी। आयोग ने साफ पानी की सुविधा लगातार रखने और इसकी जानकारी देने वाले साइनबोर्ड लगाने को भी अनिवार्य किया।


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She is a seasoned writer with a passion for Storytelling and a keen interest in diverse topics. With 2.5 years of experience, she excels in writing about Tech, Sports, Entertainment, and various Niche topics. Bhawna holds a Postgraduate Degree in Journalism and Mass Communication from St Wilfred’s College of Jaipur.

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