अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पैदा हुए बच्चों के लिए स्वतः नागरिकता (ऑटोमैटिक सिटीजनशिप) को समाप्त करने की योजना बनाई है। यह नीति केवल उन बच्चों पर लागू होगी जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक) नहीं हैं। ट्रंप की ऑफिसियल कम्पैन साइट पर पोस्ट किए गए एक ड्राफ्ट कार्यकारी आदेश में यह बदलाव उल्लेखित है, और उम्मीद की जा रही है कि वह इस पर अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन ही हस्ताक्षर करेंगे। यदि यह आदेश लागू होता है, तो अमेरिका में जन्मे बच्चे स्वतः अमेरिकी नागरिक नहीं होंगे जब तक कि माता-पिता में से किसी एक के पास नागरिकता या ग्रीन कार्ड नहीं होगा।

भारतीय इमिग्रेंट्स पर ग्रीन कार्ड बैकलॉग का असर
प्रस्तावित नीतिगत बदलावों का भारतीयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन पर जो रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची में हैं। विशेष रूप से EB-2 और EB-3 वीजा श्रेणियों में कई भारतीय इमिग्रेंट्स स्थायी निवास प्राप्त करने में काफी देरी का सामना कर रहे हैं। 2023 के केटो इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार, बैकलॉग के कारण कुछ व्यक्तियों को ग्रीन कार्ड पाने में 134 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है, और अनुमान है कि 1 मिलियन से अधिक भारतीय इस प्रक्रिया में फंसे हुए हैं।
इस देरी का असर केवल वर्तमान पर नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। भारतीय परिवारों के 100,000 से अधिक बच्चों को मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि 21 साल की उम्र में वे अपने डिपेंडेंट वीसा की स्थिति से बाहर हो जाएंगे। यदि ऑटोमैटिक सिटीजनशिप समाप्त होती है, तो इन युवा वयस्कों को या तो स्व-निर्वासन का सामना करना पड़ेगा या U.S.में रहने के लिए नया वीज़ा, जैसे कि छात्र वीज़ा, लेना होगा।
भारतीय-अमेरिकी समुदाय पर प्रभाव
2022 की अमेरिकी जनगणना के अनुसार, लगभग 4.8 मिलियन भारतीय अमेरिका में रहते हैं, जिनमें से 34% लोग अमेरिका में जन्मे हैं। हालांकि इनमें से कई परिवारों पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं पड़ सकता, लेकिन यह नीति फ्यूचर जनरेशन को प्रभावित कर सकती है और समुदाय में अनिश्चितता की भावना पैदा कर सकती है। लंबे मामलों में शामिल कुछ भारतीय परिवारों पर नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज करने का दबाव हो सकता है। इतना ही नहीं उन्हें यह भी खतरा है कि उनके बच्चे अब स्वचालित रूप से अमेरिकी नागरिकता नहीं पा सकेंगे।
यदि यह कानून लागू होता है, तो यह 14वें संशोधन को चुनौती दे सकता है, जो अमेरिका में जन्मे हर व्यक्ति को नागरिकता देता है। ऐसे में भारतीय-अमेरिकियों और अन्य इमिग्रेंट कम्युनिटी पर कड़ी नजर रहेगी और इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं यह पुराने नागरिकता कानूनों से भी टकरा सकता है।
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SUMMARY
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित किया है कि अमेरिका में जन्मे बच्चों को ऑटोमैटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, यदि उनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं हैं। यह नीति भारतीय अप्रवासी समुदाय पर खास प्रभाव डाल सकती है, खासकर उन परिवारों पर जो ग्रीन कार्ड के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची में हैं।
