फ्लाइट से ट्रेवल करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने टिकट रिफंड और कैंसलेशन के नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत, अब बुकिंग के बाद आपको 48 घंटे का ‘लुक-इन’ पीरियड मिलेगा। इस दौरान आप बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के अपना टिकट कैंसल कर सकते हैं। या उसमें बदलाव कर सकते हैं। इन नियमों का उद्देश्य कंज्यूमर सेफ्टी और सुविधा को बेहतर बनाना है।

किन यात्रियों को मिलेगा फ्री कैंसलेशन का फायदा?
इन नए नियमों के तहत फ्री कैंसलेशन या मॉडिफिकेशन हर टिकट पर लागू नहीं होगा। इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। जैसे-
डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, डिपार्चर डेट बुकिंग से कम से कम 7 दिन पहले की होनी चाहिए। वही इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यह समय 15 दिन तय किया गया है।
इसके अलावा यह बेनिफिट तभी मिलेगा, जब आप टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक करेंगे। बुकिंग में किसी भी तरह के बदलाव करने पर आपको केवल किराए का डिफरेंस अमाउंट देना होगा। लेकिन 48 घंटे के बाद नॉर्मल कैंसलेशन और मॉडिफिकेशन चार्ज लागू होंगे।
नाम की गलती सुधारने पर नहीं लगेगा चार्ज
इन नियमों के तहत DGCA ने यात्रियों को कुछ खास अधिकार दिए हैं। अगर टिकट बुक करते समय नाम में कोई गलती हो जाती है। तो नाम ठीक करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा।
कैंसिल किए गए टिकटों का पैसा अब जल्द रिफंड मिलेगा। एयरलाइन को 14 वर्किंग डेज़ के अंदर रिफंड पूरा करना होगा। अगर आपने टिकट किसी ट्रैवल एजेंट से भी बुक कराया है। तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी।
अक्सर रिफंड में देरी को लेकर लोग कंप्लेंट करते थे। उनका कहना था कि रिफंड मिलने में बहुत समय लगता है। इस बीच, DGCA के इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य रिफंड में होने वाली इसी देरी को खत्म करना है।
इस डेट से लागू होंगे नए नियम?
बता दें कि टिकट रिफंड और कैंसलेशन के ये नए नियम ‘26 मार्च 2026’ से पूरे देश में लागू किए जाएंगे। गौरतलब है कि DGCA ने इन बदलावों की घोषणा ‘24 फरवरी 2026’ को की थी। इसमें 48 घंटे का ‘लुक-इन’ पीरियड भी शामिल है। इसका मतलब है कि 26 मार्च के बाद बुक किए गए टिकटों पर आप इन नई सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
यात्रियों को मिलेगी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी
इन नए नियमों के तहत अब पैसेंजर्स को ज्यादा सुविधा मिलेगी। अगर आपका प्लान अचानक बदल जाए या बुकिंग में कोई गलती हो जाए। तो अब यात्री बिना किसी पेनल्टी के अपनी डेट चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई जुर्माना या पेनल्टी नहीं देनी होगी।
60-Words Summary:
फ्लाइट में ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर आई है। DGCA ने टिकट रिफंड और कैंसलेशन नियमों में बदलाव किया है। अब बुकिंग के बाद 48 घंटे का ‘लुक-इन’ पीरियड मिलेगा। इस दौरान बिना एक्स्ट्रा फीस टिकट कैंसिल या मॉडिफाई किया जा सकेगा। कुछ शर्तें लागू होंगी। रिफंड 14 वर्किंग डेज़ में देना होगा। नए नियम 26 मार्च 2026 से लागू होंगे। इससे यात्रियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी।
