All India Tourist Permit पर सरकार का बड़ा फैसला, अब 60 दिनों के अंदर ‘Home State’ लौटनी होंगी गाड़ियां


Bhawna Mishra

Bhawna Mishra

Feb 23, 2026



मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने ऑल-इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब ये गाड़ियां अपने होम स्टेट (Home State) के बाहर लगातार 90 दिनों तक नहीं रह सकेंगी। सरकार ने इस समय सीमा को अब केवल 60 दिन कर दिया है। इन नए नियमों का फोकस टूरिस्ट और कमर्शियल व्हीकल्स के संचालन को बेहतर बनाना है।

ऑल इंडिया टूरिस्ट गाड़ियों के लिए नया नियम

सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स (Permit) अमेंडमेंट रूल्स, 2026 लागू किया है।  इसके तहत हर ट्रिप गाड़ी के होम स्टेट से शुरू या वहीं खत्म होना जरूरी होगा। ट्रैकिंग सिस्टम और कम्प्लायंस चेक के जरिए सख्त मॉनिटरिंग होगी। बता दें कि ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। इन सभी नियमों का उद्देश्य मकसद टूरिस्ट गाड़ियों की निगरानी को मजबूत करना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना है कि वे टूरिज़्म सर्विसेज़ के फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही ऑपरेट करें।

ऑल इंडिया टूरिस्ट गाड़ियों के लिए नए दिशा-निर्देश

सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) वाली गाड़ियों के लिए ये कुछ नए नियम लागू किए हैं- 

1. 60 दिन की टाइमलाइन 

अब टूरिस्ट गाड़ियां अपने होम स्टेट से लगातार 60 दिनों से ज्यादा बाहर नहीं रह सकतीं। पहले ये टाइमलाइन 90 दिन थी। इसके अलावा, ट्रेवल या तो होम स्टेट से शुरू या वहीं खत्म होनी चाहिए।

2. ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग जरूरी

गाड़ी को स्टेज कैरिज (रेगुलर पैसेंजर सर्विस) के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। अनअप्रूव्ड पैसेंजर लिस्ट में शामिल पैसेंजर्स को पिक या ड्रॉप नहीं करना होगा। गाड़ी में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन होना चाहिए। 45 दिन से पुराना बकाया ट्रैफिक चालान नहीं होना चाहिए।


3. कोई बकाया टोल या यूज़र फीस नहीं होनी चाहिए

होम स्टेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि ड्राइवर ने पिछले ट्रिप का सभी बकाया टोल या यूज़र फीस का पेमेंट किया हो। 

4. रूट की जानकारी रखना जरूरी

ऑपरेटर को ट्रिप की पूरी जानकारी (फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से) अपने पास रखनी होगी। जैसे यात्रा कहां से शुरू हुई, कहां तक जाएगी। ट्रैवेलिंग के दौरान कौन-सा रूट शामिल होना चाहिए।

क्यों बदले गए नियम?

दरअसल पिछले कुछ समय से AITP के सिस्टम में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही थीं। इसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने नए नियम लागू किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि परमिट का समय कम होगा तो नजर रखना आसान होगा। इससे सिस्टम के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। साथ ही, टूरिस्ट व्हीकल में सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन होगा। जिसका सीधा फायदा पैसेंजर्स को मिलेगा। 

60 Word Summary:

मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट ने ऑल इंडिया टूरिस्ट गाड़ियों के नए नियम लागू किए हैं। अब ये गाड़ियां अपने होम स्टेट से 60 दिन से ज्यादा बाहर नहीं रह सकतीं। हर ट्रिप होम स्टेट से शुरू या वहीं खत्म होना चाहिए। गाड़ियों में ट्रैकिंग और सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन होगा। नए नियमों का उद्देश्य पैसेंजर की सुरक्षा बढ़ाना और सिस्टम के दुरुपयोग को रोकना है।


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She is a seasoned writer with a passion for Storytelling and a keen interest in diverse topics. With 2.5 years of experience, she excels in writing about Tech, Sports, Entertainment, and various Niche topics. Bhawna holds a Postgraduate Degree in Journalism and Mass Communication from St Wilfred’s College of Jaipur.

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