डायरेक्टरेट ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने पैसेंजर्स की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए नई पॉलिसी बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें फ्लाइट टिकट कैंसल करने या बदलने के नियमों में बदलाव किए जाएंगे। नए नियम यात्रियों को आसानी से बदलाव करने और रिफंड लेने में मदद करेंगे।
इस ड्राफ्ट पर पब्लिक फीडबैक, 30 नवंबर तक लिए जाएंगे। उसके बाद फाइनल पॉलिसी जारी होगी।

48 घंटे के भीतर फ्री कैंसलेशन सर्विस
DGCA के नए प्रस्ताव में यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे तक बिना कोई पेनल्टी दिए, कैंसलेशन या अन्य बदलाव किए जा सकेंगे। इस अवधि को ‘लुक-इन विंडो’ (look-in window) कहा गया है।
हालांकि यह सुविधा हर फ्लाइट पर नहीं मिलेगी। दरअसल ये पॉलिसी सिर्फ उन टिकट पर लागू होगी, जब बुकिंग डाईरेक्ट वेबसाइट से की गई हो। इसके अलावा, 5 दिनों के अंदर जाने वाली डॉमेस्टिक फ्लाइट पर यह नियम लागू नहीं होगा।
15 दिनों के भीतर प्रस्थान करने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट पर भी यह सुविधा नहीं मिलेगी। 48 घंटे के बाद टिकट कैंसल करने पर सामान्य शुल्क जारी रहेगा।
DGCA ने जारी की फास्ट रिफ़ंड पॉलिसी
DGCA का उद्देश्य है कि रिफ़ंड जल्दी मिले और किसी भी तरह की गलत कटौती न हो। इसके लिए पॉलिसी में कुछ नए प्रस्ताव दिए गए हैं-
– कैश बुकिंग पर तुरंत रिफ़ंड।
– रिफ़ंड के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी।
– क्रेडिट कार्ड से बुकिंग पर 7 दिन के भीतर रिफ़ंड।
– टैक्स और एयरपोर्ट फीस पूरी तरह रिफ़ंड होगी।
– एजेंट के जरिए बुकिंग पर 21 वर्किंग डेज के भीतर रिफ़ंड।
नेम करेक्शन और मेडिकल इमरजेंसी
इस पॉलिसी में एक और बदलाव किया गया है। अब टिकट बुक करने के 24 घंटे के अंदर पैसेंजर्स स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर सकते है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एयरलाइन, टिकट का रिफ़ंड या क्रेडिट दे सकती है। यह सुविधा यात्रियों के लिए बहुत मददगार होगी।
क्रेडिट शेल और रिफंड नियमों में नया बदलाव
अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो एयरलाइन आपका पैसा सीधे रिफंड नहीं देती। इसके बजाय, आपको क्रेडिट शेल मिलती है। जिसे आप बाद में किसी दूसरी फ्लाइट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अब क्रेडिट शेल अपने आप नहीं मिलेंगे। पैसेंजर्स को खुद चुनना होगा कि वे एयरलाइन के पास पैसा रखना चाहते हैं या नहीं।
इसके अलावा, कैंसिलेशन फीस अब बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज से ज्यादा नहीं होगा। भारत में उड़ने वाली फॉरेन एयरलाइंस को भारतीय रिफंड पॉलिसी का पालन करना होगा। साथ ही, उन्हें अपने देश के नियम भी मानने होंगे।
Summary:
DGCA ने यात्रियों के लिए नई पॉलिसी का प्रस्ताव पेश किया है। अब टिकट कैंसल और बदलाव आसान और स्पष्ट होंगे। बुकिंग के 48 घंटे तक फ्री कैंसलेशन मिलेगा। रिफ़ंड तेज़ और पूरी तरह से सुरक्षित होगा। टिकट बुक करने के 24 घंटे में नाम अपडेट किया जा सकेगा। मेडिकल इमरजेंसी में रिफ़ंड या क्रेडिट की सुविधा भी होगी। क्रेडिट शेल अब पैसेंजर्स की सुविधा पर निर्भर करेगी।
