सरकार ने ई-चालान भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। जिससे आने वाले समय में सड़क सुरक्षा के साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। ऐसे में अगर कोई ड्राइवर तीन महीने के भीतर जुर्माने का भुगतान नहीं करता है, तो उसका Driving License रद्द किया जाएगा।

इतना ही नहीं, एक वित्तीय वर्ष में तीन बार नियम तोड़ने पर कम से कम तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। इन पहल का उद्देश्य ई-चालान जुर्माना वसूली दर में सुधार करना है, जो फिलहाल 40% है।
जुर्माने के लिए हाई इंश्योरेंस प्रीमियम
सरकारी अधिकारियों ने अहम फैसला लेते हुए ई-चालान को व्हीकल प्रीमियम से जोड़ने की योजना बनाई है। इसके तहत अगर किसी चालक का पिछले दो या उससे अधिक सालों से जुर्माना पेंडिंग हैं, तो उन्हें हाई इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है। माना जा रहा है की यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू करने को कहा गया था।
ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी
इन सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, इसके लिए अब सेक्शन 136A के तहत नई और एडवांस्ड तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से स्पीड और सीसीटीवी कैमरे, स्पीड-गन, बॉडी-वॉर्न कैमरे और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचानने जैसी प्रणाली शामिल हैं। ये सभी टूल्स न केवल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का पता लगाने में मदद करेंगे बल्कि इसके अनुपालन में भी सुधार करेंगे।
इस राज्यों में सबसे कम रिकवरी रेट
पिछले कुछ आकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में फाइन रिकवरी रेट केवल 14% है। इसके बाद कर्नाटक (21%), तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश (27% प्रत्येक) और ओडिशा (29%) का नंबर है। वहीं, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में यह रिकवरी रेट 62% से लेकर 76% तक है।
चालान पर आपत्ति जताने वालों को भी मिली राहत
कई ड्राइवरों को अदालत में जुर्माने के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने पर बड़ी राहत मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस द्वारा लगाए गए लगभग 80% जुर्माने अदालत में चुनौती दिए जाने पर कम कर दिए जाते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण है- जुर्माने की समय पर सूचना न मिलना या फिर जारी किए गए चालान में गलतियां होना।
ई-चालान के लिए नई प्रक्रिया की शुरुआत
बताते चलें की सरकार ने हाल ही में ई-चालान जारी करने और भुगतान के लिए एक नई प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया है-
- ड्राइवरों को ट्रैफिक उल्लंघन के तीन दिन के भीतर ई-चालान का नोटिस मिलेगा।
- अगर जुर्माना 30 दिनों के भीतर नहीं दिया गया, तो ग्रीवेंस अथॉरिटी के सामने चुनौती दी जा सकती है।
- इसके साथ ही, अगर 90 दिनों तक भुगतान नहीं किया जाता, तो ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा, जब तक पुरा जुर्माना न चुकाया जाए।
तीन महीने में अपडेट करनी होगी ये जानकारी
सरकार ने व्हीकल ओनर्स को तीन महीने का समय दिया है, ताकि वे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट कर सकें। इस अवधि के बाद, इंश्योरेंस रिन्यूअल, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट, और लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल,जैसी सेवाओं के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा।
सरकार का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और समय पर जुर्माना भुगतान सुनिश्चित करना है, ताकि सभी के लिए सड़कें सुरक्षित हो सकें।
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SUMMARY
सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाने के लिए नई ई-चालान प्रणाली लागू की है। यदि कोई ड्राइवर 90 दिन में जुर्माना नहीं भरता, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इसके अलावा, हाई इंश्योरेंस प्रीमियम और नई तकनीकों के जरिए जुर्माना वसूली दर में सुधार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और समय पर जुर्माना भुगतान सुनिश्चित करना है।
